कृषि भूमि पर अवैध रूप से प्लाट बेचने के मामले में कलेक्टर ने एसडीएम को भूमि स्वामी को नोटिस जारी करने के लिए निर्देश

 

रेरा, पंजीयन की अनुमति सहित कॉलोनी संबंधित मांगे दस्तावेज

 

टिमरनी। नगर के वार्ड क्र. 15 रहटगांव रोड़ एन एच -59 से लगी हुई  टिमरन नदी के पास  कृषि भूमि पर अवैध रूप से कालोनी काटने ओर प्लाट बेचने वाले भूमि स्वामी अमन यादव व उसकी माँ शारदा बाई यादव ने बिना अनुमति परमिशन के अवैध रूप से कॉलोनी काटकर प्लाट बेचने के मामले एवं रेरा पंजीयन नहीं होने पर कॉलोनी काटी जाने की शिकायत की गई थी वही  अवैध कॉलोनी की खबर प्रकाशित होने पर कलेक्टर आदित्य सिंह के आदेश पर के आदेश पर एसडीएम महेश बडोले ने बताया की  कॉलोनी नाइजर अमन पिता सतीश एवं शरदबाई पत्नी सतीश को नोटिस देकर कॉलोनी से संबंधित दस्तावेज एवं रेरा पंजीयन अनुमति से संबंधित दस्तावेज मांगे हैं और नोटिस में दी गई तारीख पर उपस्थित होकर समस्त दस्तावेज पेश करने के आदेश दिए गए हैं ज्ञात हो की कॉलोनी नाइजर द्वारा अवैध तरीके से ग्राहकों को गुमराह कर कृषि भूमि पर बिना डायवर्शन बिना अनुमति के विकास कार्य कराए जाने के नाम पर एकड़ एवं डिसमिल से बिकने वाली भूमि को 500 से 700 रुपए प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से बेची जा रही थी।

 

कृषि भूमि पर प्लांट क्रय विक्रय करने वाले लोगों को भी मिले नोटिस

 

 

 

भूमि स्वामी द्वारा टिमरन नदी किनारे काटी जा रही अवैध कॉलोनी में जिन ग्राहकों ने कॉलोनी नाइजर से पहले प्लाट खरीदे थे उन लोगों ने भी कॉलोनी में विकास कार्य नहीं होने और कॉलोनी में रोड नाली बिजली पानी की सुविधा नहीं मिलने पर किसी अन्य व्यक्तियों को प्लाट बेच दिए हैं जिन लोगों ने प्लाट खरीदकर दूसरे लोगो को प्लाट बेचा गया है उनकी सूची बनाकर एसडीएम कार्यालय से प्लाट बेचने वाले समस्त लोगों को नोटिस देकर नियत तिथि पर उपस्थित होने को कहा गया था जहां कॉलोनी नाइजर से प्लाट खरीदने वाले ग्राहकों ने दूसरे ग्राहकों को बेचने का कारण कॉलोनी में विकास कार्य नहीं होना और गुमराह कर प्लाट बेचे जाने जैसे आरोप कॉलोनी नाइजर अमन एवं शारदा बाई पर लगाये थे जिसकी भी जांच की जा रही है।

 

इन नियमों के तहत काटी जा सकती है कालोनी

 

शासन के नियम अनुसार जिन कॉलोनाइजर को अपनी कृषि भूमि पर कॉलोनी काटकर प्लाट बेचना है वह कॉलोनाइजर पहले टाउन ऑफ कंट्री रेरा में अपनी कृषि भूमि का डायवर्सन कर फाइल सबमिट कर पंजीयन एवं अनुमति लेकर स्थानीय नगर परिषद में कॉलोनी से संबंधित समस्त दस्तावेज एवं कॉलोनी में रोड सड़क नाली बिजली पानी गार्डन मंदिर आदि की सुविधा देकर नगर परिषद में विकास शुल्क टेक्स आदि जमा कर फिर अपनी कॉलोनी में प्लाट बेचे जा सकते हैं परंतु कॉलोनी नाइजर द्वारा अपनी कृषि भूमि में छोटे-छोटे भूखंड प्लांट बेचे जा रहे है शासन के नियम अनुसार नियम विरुद्ध तरीके से अवैध कॉलोनी की श्रेणी में आता है जिस पर शान द्वारा अवैध कालोनी काटी जाने और शासन के टैक्स की चोरी किए जाने सहित ग्राहकों को गुमराह करने के मामले में कॉलोनी नाइजर पर एफआईआर दर्ज कराई जाना चाहिए।

 

इनका कहना

 

कॉलोनी के मामले में उप पंजीयक की रजिस्ट्री की सूची अनुसार सभी को नोटिस जारी किए गए हैं और

रेरा, पंजीयन की अनुमति सहित कॉलोनी संबंधित अन्य  दस्तावेज बुलाये गए है 

 

महेश बडोले अनुविभागी अधिकारी टिमरनी

 

   

 

न्यूज़ सोर्स : rakesh kharka 8602289330