हरदा-

 SDM के आदेश के बाद नगर पंचायत ने कॉलोनाइजर को नियम विरुद्ध निर्माण कार्य को 3 दिनों में तोड़कर कार्यालय को सूचित करने को कहा है अगर कॉलोनाइजर आदेश का पालन नही करता है तो नगर पंचायत स्वयं कार्यवाही कर हर्जाना कॉलोनाइजर से वसूलेगी 

 हरदा जिले की खिरकिया तहसील में कालोनाइजरों की मनमानी पर प्रशासन ने नकेल कसना शुरू कर दिया है खिरकिया कृषि उपज मंडी के पास निर्माणाधीन नेस्ट कालोनी के कॉलोनाइजर को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व विभाग खिरकिया के आदेश के बाद नगर पंचायत खिरकिया ने कॉलोनाइजर ललित कुमार रंगलाल जैन को नोटिस जारी कर उसके द्वारा कालोनी में नियम विरुद्ध निर्माण कार्य को तोड़कर कार्यालय को सूचित करने को कहा है कॉलोनाइजर द्वारा आदेश का पालन नही करने पर नगर पंचायत स्वयं अवैध निर्माण को तोडेगी जिसका हर्जाना ललित कुमार को देना होगा 

 दरअसल कॉलोनाइजर ललित कुमार ने अपने रसूख के चलते कालोनी से होकर गुजरने वाले नाले के स्वरूप को बदलकर उसपर भी निर्माणकार्य कर लिया था जिसे हटाने के लिए  नगर पंचाय द्वारा कई बार कहा गया लेकिन अपनी दबंगता ओर रसूख के चलते ललित कुमार जैन ने एक न सुनी और निर्माण कार्य तोड़ने के बजाय ओर भी मनमानी करता रहा जिसके कारण वर्षाकाल मे जलभराव की स्थिति बन जाती है जिसे ध्यान रखते हुए SDM खिरकिया ने नगर पंचायत को 7 दिनों में निरीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश जारी किए है नगर पंचायत ने निरीक्षण कर कॉलोनाइजर को 3 दिनों में अवैध निर्माण हटाने को कहा है आदेश का पालन नही करने पर नगर पंचायत स्वयं अवैध निर्माण को तोडेगी जिसका हर्जाना ललित कुमार को देना होगा ।

न्यूज़ सोर्स : राकेश खरका