नहाड़िया हत्याकांड में 4 को आजीवन एवं 6 को 1-1 वर्ष की सजा

नहाड़िया हत्याकांड में 4 को आजीवन एवं 6 को 1-1वर्ष की सजा
एंकर - जमीनी विवाद में हुई हत्या के आरोप में आज न्यायालय ने 4 अपराधियो को आजीवन कारावास एवं 50 -50 हजार आर्थिक दंड एवं 6 अपराधियो को 1-1 वर्ष की सश्रम कारावास दंडित कर जेल भेज दिया
हरदा जिले के ग्राम नहाड़िया में वर्ष 19 /06/2014 को जमीनी विवाद में हुई झड़प में 2 लोगो की हत्या हो गई थी
दरअसल पाचातलाई निवासी मदनलाल पिता बलराम विश्नोई ने हरदा थाने आकर शिकायत दर्ज कराई थी कि ग्राम नहाड़िया में चंद्रशेखर,बसंत,सत्यनारायण, सूरज,जगदीश,बलराम,एवं उसके साथी कोमलराम विश्नोई की जमीन को जोर जबरजस्ती से बखर रहे थे ओर उनके पास प्राणघातक हथियार थे वही कमलराम की ओर से मदनलाल, कमलराम,अम्रत,रामजीवन,मोहनलाल, केदार,रोशनि बाई,मनिषा बाई,अनिता बाई, सुरेंद्र,प्रवीण कोमल के साथ स्कार्पियो गाड़ी से खेत पहुँचे ओर दुसरे पक्ष को खेत बिखरने से मना कर रहे थे इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया ओर दोनों ओर से लाठी,तलवार ,फरसा,ओर तंगिया चलने लगे इस हमले में कई लोगों को गंभीर चोटें आई थी जिसमे से रोशनी बाई पति कोमलराम की हरदा अस्पताल लाते समय रास्ते मे ही मौत हो गई थी वही शंकरलाल विश्नोई की भोपाल ले जाते समय रास्ते मे मौत हो गई थी। दूसरे पक्ष की ओर से चंद्रशेखर की ओर से कोमलराम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी की में 19 /06/2014 को दोपर 2:30 बजे में अपने खेत को बखर रहा था ओर सीमांकन के समय झगड़ा न हो जाए इसलिए सहायता हेतु बसंत,शंकरलाल,सत्यनारायण,सूरज,जगदीश ,बलराम,जयकु,आनंद,गोविंद,शिवनारायण मौजूद थे तभी एक स्कार्पियो गाड़ी से 10-12 लोग जिसमे 3 महिलाएँ भी थी कोमलराम,अम्रत लाल,रामजीवन, केदार, सुरेंद्र, रोशनी बाई,मनीष बाई,अनीता बाई उतारे इन लोगों के हाथ में तलवार, तंगीया,फरसा धारदार हथियार थे यह लोग गाड़ी से उतरते ही चिल्ला कर बोले हमारे खेतों क्यों बिखेर रहे हो चले जाओ नहीं तो ठीक नहीं होगा और इस बात पर विवाद हो गया इन सभी लोगों ने हम पर प्रकरण घातक हमला कर दिया जिसमें मुझे सतनारायण और शंकर लाल को गंभीर चोट आई कोमल राम ने मेरे मामा शंकरलाल को जान से मारने की इरादे से स्कॉर्पियो गाड़ी से टक्कर मार दी जिसमें शंकरलाल बुरी तरह गंभीर घायल हो गए जिन्हें इलाज के लिए भोपाल ले जाने के दौरान रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई थी पुलिस द्वारा दोनों पक्षो पर कार्यवाही करते हुए दोनों पक्षों के खिलाफ धारा 302,307 के तहत मामला कायम कर जांच में लिया था विवेचना के बाद पुलिस ने चालान कोर्ट में पेश किया था जिसकी सुनवाई पश्चात आज जिला सत्र न्यायालय ने रामजीवन पिता माणक चंद,चंद्रशेखर पिता सूरज विश्नोई,बसंत पिता जगदीश विश्नोई,सत्यनारायण पिता शंकरलाल विश्नोई को आजीवन कारावास तथा 50-50 हजार के आर्थिक दंड से दंडित किया वही उनके साथी जयप्रकाश पिता जगदीश, भूरू पिता रामनारायण, सूरज पिता गंगाविसन, केदार पिता मोहनलाल,अमृतलाल पिता माणक चंद,मदनलाल पिता बलराम को 1-1वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई
संजय गौर लोक अभीयोजक जिला न्यायाल हरदi