हीरे के कारोबार से जुड़े और लंबे वक्त से भारत से भागे मेहुल चोकसी को SEBI ने बड़ा झटका दिया है. SEBI ने गीतांजलि जेम्स के शेयरों में इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के उल्लंघन के मामले में 2.1 करोड़ रुपए की बकाया राशि वसूलने के लिए फरार हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के बैंक खातों और शेयरों, म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को जब्त करने का आदेश दिया है.

SEBI ने ये कदम 15 मई को चोकसी को जारी किए गए डिमांड नोटिस के बाद उठाया गया है, जिसमें 15 दिनों के भीतर भुगतान न करने पर संपत्ति के साथ-साथ बैंक खातों को भी जब्त करने की चेतावनी दी गई थी.चोकसी द्वारा गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के शेयरों में इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के उल्लंघन के मामले में जनवरी 2022 में सेबी द्वारा लगाए गए जुर्माने का पेमेंट करने में विफल रहने के बाद यह डिमांड नोटिस जारी किया गया.

14,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी

मेहुल चोकसी, जो गीतांजलि जेम्स के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर होने के साथ-साथ प्रमोटर ग्रुप के सदस्य भी थे और नीरव मोदी के मामा हैं. इन दोनों पर सरकारी स्वामित्व वाले पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी करने का गंभीर आरोप है. ये मामला 2018 की शुरुआत में सामने आया था, जिसके बाद चोकसी और नीरव मोदी देश छोड़कर फरार हो गए थे.

बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया था

अप्रैल में, भारतीय जांच एजेंसी ने चोकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया था. पिछले साल जब वो इलाज कराने के लिए बेल्जियम गया था तब उसे वहां पाया गया था. वो भारत छोड़ने के बाद 2018 से एंटीगुआ में रह रहा था. नीरव मोदी को मार्च 2019 में स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस ने गिरफ्तार किया था और वर्तमान में वह उस देश की जेल में है. 4 जून को जारी किए गए अटैचमेंट नोटिस में सेबी ने कहा कि 2.1 करोड़ रुपए के लंबित बकाए में 1.5 करोड़ रुपए का शुरुआती जुर्माना और 60 लाख रुपये का ब्याज शामिल है.

मेहुल चोकसी पर चला SEBI का हंटर

बकाया वसूलने के लिए सेबी ने सभी बैंकों, डिपॉजिटरीज – सीडीएसएल और एनएसडीएल , म्यूचुअल फंड्स को चोकसी के खातों से किसी भी तरह की डेबिट की अनुमति नहीं देने को कहा है. हालांकि, क्रेडिट की अनुमति दी गई है. इसके अलावा सेबी ने बैंकों को डिफॉल्टर के लॉकर समेत सभी खाते अटैच करने का निर्देश दिया है.